थानाध्यक्ष हरीपर्वत को अदालत ने दिये निर्देश
आगरा 18 फरवरी ।
चैक डिसऑनर होने के मामले मे आरोपित महिला अभियुक्ता के विरुद्ध एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने गैर जमानतीय वारंट जारी कर थानाध्यक्ष हरीपर्वत को उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा दिलीप कुमार द्वारा महिला अभियुक्ता श्रीमती अनीता पाल सिंह पत्नी भूप सिंह निवासनी प्रेम लता अपार्टमेंट गांधी नगर, थाना हरीपर्वत के विरुद्ध चैक डिसऑनर होने पर अदालत में मुकदमा दायर किया था।
Also Read – अपहरण, अश्लील हरकत एवं अन्य आरोप में बाल अपचारी की अग्रिम जमानत स्वीकृत

महिला अभियुक्ता द्वारा निरन्तर अदालत में गैर हाजिर रहने पर एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने महिला अभियुक्ता के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी कर उसकी गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष हरीपर्वत को निर्देश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel BulletinLatest posts by विवेक कुमार जैन (see all)
- बीमा अनुबंधों में पारदर्शिता अनिवार्य: आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने खारिज किए 27 लाख के सात संदिग्ध दावे - July 31, 2026
- शासकीय कार्य में बाधा और पुलिस से अभद्रता के आरोपी की जमानत मंजूर, अदालत ने दिए रिहाई के आदेश - July 30, 2026
- पुलिस दल पर हमले के आरोपी की जमानत मंजूर, जिला जज ने दिए रिहाई के आदेश - July 30, 2026




