आगरा 18 फरवरी ।
दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्या के मामले मे आरोपित पति राहुल कुमार, सास श्रीमती मीना देवी एवं ससुर राजेन्द्र प्रसाद निवासी गण नगला कली, थाना ताजगंज, जिला आगरा को साक्ष्य के अभाव में एडीजे माननीय अखिलेश कुमार पांडेय ने बरी करने के आदेश दिये हैं ।
थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा देवेंद्र सिंह निवासी ग्राम बिसारना, थाना डौकी की बहन श्रीमती रीना की शादी वर्ष 2020 में आरोपी राहुल कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी नगला कली थाना ताजगंज जिला आगरा कें साथ हुई थी। आरोपी दहेज से सन्तुष्ट नहीँ होने के कारण वादी की बहन को उत्पीड़ित कर अतिरिक्त दहेज के रूप में दो लाख रुपये की मांग करते थे।
Also Read – चैक डिसऑनर आरोपी महिला की गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी

मांग पूरी करने मे असमर्थता जताने पर आरोपी ससुरालीजनो ने 27 जून 2023 को वादी की बहन को फांसी के फ़ंदे पर लटका हत्या कर दी।ग्राम प्रधान द्वारा सूचना देने पर वादी एवं अन्य बहन की ससुराल पहुंचें वहाँ ससुरालीजन फरार मिले।
अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा सहित सात गवाह अदालत में पेश किये।
गवाही के दौरान मृतका के पिता, माता, भाई, चाचा आदि के पूर्व गवाही से मुकरने पर साक्ष्य के अभाव एवं आरोपियो के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह के तर्क पर अदालत ने आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आईएसबीटी कट सड़क दुर्घटना मामला: बिना वैध लाइसेंस भारी वाहन चलाने वाले आरोपी ट्रक चालक की जमानत निरस्त - August 2, 2026
- चेक बाउंस मामले में आदेश का अनुपालन न करने पर अपीलार्थी की जमानत निरस्त, गैर-जमानती वारंट जारी - August 2, 2026
- अपहरण, दुराचार और पॉक्सो एक्ट के मामले में दो आरोपियों की जमानत स्वीकृत, रिहाई के आदेश - August 2, 2026




