आगरा 18 फरवरी ।
सूर्य नगर में लाखों की चोरी कें मामले मे आरोपित पूर्व कर्मी हीरा कुशवाह उर्फ हीरा सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी राम नगर चर्च रोड, सिविल लाइन, थाना हरीपर्वत, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने खारिज करने के आदेश दिये।
थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा केयर टेकर हरेंद्र चौहान ने थाने पर मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि 26 दिसम्बर 24 को भवन स्वामी परिवार सहित मुंबई गये हुये थे।
Also Read – मृतका के पिता, माता, चाचा, भाई की गवाही से मुकरने पर दहेज हत्या आरोपी पति, सास एवं ससुर बरी

आरोपी ने मौका पा कर लाखों की चोरी कर ली। घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। आरोपी पूर्व में भवन स्वामी के यहा ही नौकरी करता था।
सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने वादी के अधिवक्ता अमित कुमार सिंह के तर्क एवं मामले की गम्भीरता को देखते हुये आरोपी की जमानत खारिज करनें कें आदेश दियें।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा उपभोक्ता आयोग ने बीमा क्लेम खारिज करने पर इफको टोकियो पर लगाया हर्जाना, ब्याज सहित भुगतान का आदेश - October 24, 2026
- साक्ष्य के अभाव में चेक बाउंस के आरोप से महाराष्ट्र का व्यापारी दोषमुक्त - October 24, 2026
- भैंस चोरी के मामले में अदालत ने आरोपी सोनू की जमानत अर्जी की मंजूर, रिहाई के आदेश - October 22, 2026




