साइबर ठगी का शिकार हुए वादी को मिली राहत, सीजेएम कोर्ट ने अवमुक्त कराए 50 हजार रुपये

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा:

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने साइबर ठगों द्वारा ठगी गई एक राशि को वादी के पक्ष में अवमुक्त करने का आदेश दिया है, जिससे पीड़ित को बड़ी राहत मिली है।

मामला और कार्रवाई:

मामला सिकंदरा, आगरा निवासी हर्षित राज से जुड़ा है।

* घटना: साइबर ठगों ने हर्षित राज के केनरा बैंक स्थित खाते से धोखाधड़ी कर राशि निकाल ली थी।

* शिकायत: वादी द्वारा घटना की सूचना तुरंत साइबर पोर्टल पर दर्ज कराई गई थी।

* साइबर क्राइम पुलिस की कार्रवाई: सूचना मिलने पर साइबर क्राइम पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, ठगी गई राशि में से 50 हजार रुपये को फ्रीज (Frozen) करा दिया था।

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न्यायालय का आदेश:

फ्रीज की गई राशि को वादी को वापस दिलाने के लिए मामला सीजेएम कोर्ट पहुंचा।

सीजेएम माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने वादी के अधिवक्ता विकास गौतम के तर्कों पर विचार करने के बाद, फ्रीज की गई 50 हजार रुपये की राशि को वादी हर्षित राज के हक में अवमुक्त (रिलीज) करने का आदेश दिया।

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विवेक कुमार जैन
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