एसीजेएम 2 के आदेश पर एस आई छत्ता न आरोपी के घर एवं मोहल्ले में कराई मुनादी
17 मई को आरोपी हाजिर नहीँ हुआ तो हो सकते हैं कुर्की के आदेश
आगरा २३ अप्रैल ।
बुजुर्ग विधवा महिला के 34 लाख रुपये हड़पने के मामले में एसीजेएम 2 माननीय बटेश्वर कुमार ने आरोपी संजय अग्रवाल पुत्र स्व.राजेन्द्र प्रसाद निवासी 24 इनर सिटी रोड, थाना हरीपर्वत के विरुद्ध 82 (फरारी की उद्घोषणा)की कार्यवाही जारी करने पर एसआई छत्ता ने आरोपी के घर एवं मोहल्लें में मुनादी करवाई।
मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती उर्मिला अग्रवाल पत्नी स्व.प्रह्लाद अग्रवाल ने 12 मार्च 2021 को 34 लाख 7 हजार रुपये हड़पने के मामले में अमानत में खयानत के आरोप में आरोपी संजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्व.राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल निवासी 24 इनर सिटी, रिंग रोड, थाना हरीपर्वत जिला आगरा के विरुद्ध थाना छत्ता में मुकदमा दर्ज कराया था ।
Also Read – आगरा की अदालत में चल रहे कंगना रनौत के मामले में गुरुवार को होगी सुनवाई
उक्त मामला एसीजेएम 2 की अदालत में लंबित है। आरोपी के निरंतर गैर हाजिर रहने पर अदालत ने गैर जमानतीय वारंट के साथ 82 की कार्यवाही कें आदेश दियें थे। जिस पर एसआई छत्ता सचिन कुमार ने आरोपी के घर एवं मोहल्ले में ढोलकिया के माध्यम से मुनादी करा नोटिस चस्पा कराये।कोर्ट द्वारा नियत दिनांक 17 मई 25 को आरोपी के अदालत में हाजिर नहीँ होने पर उसके विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही अमल में लाई जा सकती हैं।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- विद्युत चोरी के मामले में साक्ष्य और गवाहों के अभाव पर अदालत ने 18 वर्ष बाद आरोपी को किया बरी, विभाग व पुलिस की लापरवाही उजागर - September 17, 2026
- केबल पर अवैध रूप से गदर फिल्म दिखाने के आरोपी को 25 वर्ष बाद मिली सजा, अदालत ने सुनाई डेढ़ वर्ष की कैद - September 17, 2026
- फ्री लुक पीरियड में पॉलिसी सरेंडर करने के बावजूद प्रीमियम हड़पने पर उपभोक्ता आयोग प्रथम सख्त,मैक्स लाइफ और एक्सिस बैंक पर हर्जाना व ब्याज आरोपित - September 17, 2026




