आगरा, 26 जून: एक अपहरण के मामले में आरोपी किशन पुत्र महेश निवासी सुभाष पुरम, बोदला, थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा को अपर जिला जज 15 माननीय राजीव कुमार पालीवाल ने बरी कर दिया है।
यह फैसला तब आया जब पीड़िता ने अदालत में बयान दिया कि वह आरोपी के साथ अपनी मर्जी से गई थी, उसी से शादी की है, और वर्तमान में वह गर्भवती है।
क्या था मामला ?
थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले के अनुसार, वादी मुकदमा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी को 11 अक्टूबर, 2021 की शाम 4 बजे उनके पड़ोस में किराए पर रहने वाला आरोपी किशन उर्फ गुंडा बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। वादी के अनुसार, घटना के समय उनकी बेटी नाबालिग थी।
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इस मामले में वादी मुकदमा, पीड़िता सहित कुल छह गवाह अदालत में पेश हुए। सुनवाई के दौरान, पीड़िता ने अपनी गवाही में स्पष्ट कहा कि वह आरोपी के साथ अपनी मर्जी से गई थी। उसने यह भी बताया कि उसने अपनी मर्जी से आरोपी से शादी की है और अब वह आरोपी के साथ से गर्भवती है।
अपर जिला जज 15 माननीय राजीव कुमार पालीवाल ने पीड़िता के बयान और आरोपी के अधिवक्ता फैजान अली के तर्कों पर विचार करते हुए आरोपी किशन को बरी करने का आदेश दिया।
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