कोर्ट ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन से मांगा जवाब
आगरा/प्रयागराज 06 नवंबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में जिलाधिकारी द्वारा ई-रिक्शा के पंजीयन पर रोक लगाने तथा जाम की समस्या के मद्देनजर इनके संचालन रूट तय करने के दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार व जिला प्रशासन से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तिथि 29 नवंबर तय की गई है।
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यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने अखिल भारतीय रिक्शा चालक संघ व अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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याचिका में कहा गया है कि डीएम वाराणसी का आदेश मोटर वाहन एक्ट में दिए गए प्रावधानों के खिलाफ है।
गरीब लोग ई रिक्शा संचालन में जुड़े हैं। डीएम ने अग्रिम आदेशों तक पंजीयन पर रोक लगा दी है, जो जीविका के मूल अधिकारों का हनन एवं असंवैधानिक है।
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