न्यायालय का सख्त आदेश: सामूहिक दुष्कर्म व वीडियो वायरल करने के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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आगरा जिला न्यायाधीश की अदालत ने थाना इरादत नगर क्षेत्र के एक चर्चित मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सामूहिक दुष्कर्म और आईटी एक्ट के आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

अदालत ने अपराध की गंभीरता और शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को संज्ञान में लेते हुए आरोपी विशाल और आकाश को जमानत देने से स्पष्ट इंकार कर दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने थाना इरादत नगर में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, 17 जून 2026 की दोपहर करीब 12:30 बजे पीड़िता अपने घर पर अकेली थी।

उसी दौरान गांव का एक युवक छोटा (पुत्र विजय सिंह राणा) वहां आया और उसने पीड़िता से झूठ बोला कि उसकी मां उसे खेत पर बुला रही है।

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जब पीड़िता खेत की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में छोटा, विशाल (पुत्र राधेश्याम, निवासी इनायत पुर) और आकाश (पुत्र नारायण सिंह, निवासी ग्राम फूल पुर) उसे जबरन चरी के खेत में खींच ले गए।

आरोप है कि वहां आकाश ने पीड़िता के दोनों हाथ पकड़ लिए और छोटा ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसी दौरान तीसरे आरोपी विशाल ने अपने मोबाइल से इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया।

घटना के बाद आरोपियों ने पीड़िता को धमकाया कि भविष्य में जब भी वे उसे बुलाएंगे, उसे आना पड़ेगा, अन्यथा यह वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। जब पीड़िता ने उनके दबाव के आगे झुकने से इंकार कर दिया, तो आरोपियों ने उस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दिया।

न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान, जिला शासकीय अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता ने राज्य की ओर से कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।

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उन्होंने दलील दी कि आरोपियों का कृत्य न केवल एक महिला की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि समाज के लिए भी एक जघन्य अपराध है।

जिला जज ने दोनों पक्षों को सुनने और मामले की गंभीरता का बारीकी से अवलोकन करने के बाद आरोपी विशाल और आकाश के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने के आदेश पारित किए।

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विवेक कुमार जैन
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