साक्ष्य के अभाव और पीड़िता के मुकरने पर पॉक्सो एक्ट का आरोपी बरी

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आगरा।

युवती के अपहरण, दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त करने का आदेश दिया है।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने साक्ष्यों के अभाव और पीड़िता द्वारा आरोपी के पक्ष में बयान दिए जाने के बाद यह फैसला सुनाया।

अदालत ने बलकेश्वर के अनुराग नगर, नगला गोपाली निवासी आरोपी किशन पुत्र सुंदर लाल को बरी कर दिया है।

न्यू आगरा थाने में दर्ज मामले के अनुसार, पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 15 फरवरी 2017 को आरोपी किशन उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था।

पुलिस ने इस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। जांच के दौरान पीड़िता की चिकित्सीय जांच कराई गई और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए गए।

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सुनवाई के दौरान मामले में वादिया, पीड़िता और डॉक्टर के बयान दर्ज किए गए। अदालत में पीड़िता अपने पूर्व के आरोपों से मुकर गई।

उसने अपने बयान में स्पष्ट कहा कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी और आरोपी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया।

न्यायालय में बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार एवं अजय चौधरी ने तर्क प्रस्तुत किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

पीड़िता के बयानों और साक्ष्य के अभाव को देखते हुए विशेष न्यायाधीश ने आरोपी किशन को सभी आरोपों से बरी करने का आदेश जारी किया।

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विवेक कुमार जैन
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