आगरा:
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने एक सड़क दुर्घटना में दुखद रूप से जान गंवाने वाले 23 वर्षीय गलीचा कारीगर, नीरज वर्मा, के आश्रितों (पत्नी, बेटे, माता और पिता) को बड़ी राहत दी है।
पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय ने विपक्षी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के परिवार के जीवन यापन हेतु ₹20 लाख 88 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है।
आदेश का विवरण:
अधिकरण ने यह भी आदेश दिया है कि यह पूरी धनराशि मुकदमे की तारीख 22 जनवरी 2018 से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित आश्रितों को दिलाई जाए।
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क्या था मामला ?
* मृतक: नीरज वर्मा (23 वर्ष), निवासी नगला बेहड़, थाना डौकी, जिला आगरा। वह अपने परिवार—पत्नी श्रीमती आरती वर्मा, पुत्र, सास और ससुर—के एकमात्र पालनहार थे और गलीचा कारीगर का काम करते थे।
* दुर्घटना की तिथि: 17 फरवरी 2018, शाम 4 बजे के करीब।
* घटनास्थल: आगरा-ग्वालियर मार्ग स्थित श्याम लाल की बगीची के पास।
* दुर्घटना: नीरज वर्मा अपने चाचा भीमसेन के साथ मोटरसाइकिल से कुर्रा से आगरा आ रहे थे। सड़क किनारे परिचित से बात करने के लिए मोटरसाइकिल खड़ी करने के दौरान, ग्वालियर की तरफ से आई एक कार (नंबर MP 07 CE 2427) के चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे नीरज वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए।
* मृत्यु: उन्हें पहले एसएन हॉस्पिटल, आगरा, और बाद में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान 31 दिसंबर 2018 को उनकी असमय मृत्यु हो गई।

न्यायालय में याचिका:
नीरज वर्मा की पत्नी, श्रीमती आरती वर्मा, ने अपने अधिवक्ताओं राजेश सिंघल, जेपी शर्मा और राघव सिंघल के माध्यम से दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के मालिक, चालक, और बीमित कंपनी (ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी) के विरुद्ध मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका प्रस्तुत की थी।
पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय ने वादनी के अधिवक्ताओं के तर्कों को स्वीकार करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिससे मृतक के आश्रितों को भविष्य में जीवन यापन करने में मदद मिल सकेगी।
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