आगरा उपभोक्ता आयोग द्वितीय का आदेश: बीमा कंपनी को देना होगा शेष क्लेम और हर्जाना
आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (द्वितीय) ने बीमा क्लेम की पूरी राशि का भुगतान न करने को सेवा में बड़ी लापरवाही माना है। आयोग के अध्यक्ष माननीय आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक की पीठ ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश जारी किया है कि वह शिकायतकर्ता को 45 दिन के भीतर शेष […]
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