रोडवेज बस की टक्कर से हुई थी मौत: कोर्ट ने परिजनों को 17.29 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश

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आगरा।

सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक गलीचा कारीगर के परिवार को न्याय मिला है।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के न्यायाधीश माननीय नरेंद्र कुमार पाण्डेय ने उत्तर प्रदेश रोडवेज को आदेश दिया है कि वह मृतक के परिजनों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 17 लाख 29 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करे।

तेज रफ्तार बस ने ली थी जान:

घटना 20 अक्टूबर 2020 की है। फतेहपुर सीकरी के शिवपुरी निवासी 42 वर्षीय जगदीश, जो पेशे से गलीचा कारीगर थे, सुबह करीब 8:30 बजे अपनी मोटरसाइकिल से किरावली होते हुए घर लौट रहे थे।

इसी दौरान किरावली हाईवे पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास मथुरा डिपो की रोडवेज बस के चालक सत्यभान सिंह ने बस को तेजी और लापरवाही से चलाते हुए जगदीश की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में जगदीश की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।

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7 प्रतिशत ब्याज के साथ मिलेगी राशि:

मृतक जगदीश के परिजनों ने न्याय और आर्थिक सहायता के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान परिजनों के अधिवक्ता अनिल कुमार ने प्रभावी तर्क पेश किए।

न्यायाधीश माननीय नरेंद्र कुमार पाण्डेय ने तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर रोडवेज बस चालक को दुर्घटना का जिम्मेदार माना।

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अदालत ने आदेश दिया कि:

* मृतक के परिजनों को कुल 17,29,000/- रुपये का मुआवजा दिया जाए।

* यह राशि याचिका दायर करने की तिथि से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देय होगी।

परिवार को मिला संबल:

42 वर्ष की अल्पायु में परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य को खोने वाले परिजनों के लिए यह फैसला एक बड़ी आर्थिक राहत लेकर आया है।

कानूनी जानकारों के अनुसार, ब्याज सहित यह राशि मूल मुआवजे से काफी अधिक हो जाएगी, जो परिवार के भविष्य के लिए मददगार साबित होगी।

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विवेक कुमार जैन
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