आगरा/प्रयागराज १० अप्रैल ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव सत्यधीर सिंह जादौन ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव को पत्र लिखकर एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा बुलाकर चुनाव की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है।
जादौन का कहना है कि बाईलाज के नियम 18/55 के अनुसार कार्यकारिणी की एक वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से एक माह पहले वार्षिक आम सभा आहूत कर चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल 3 मई 25 को पूरा हो रहा है इसलिए 2 अप्रैल 25 को वार्षिक आम सभा बुलाई जानी चाहिए थी।ऐसा नहीं किया गया है ?
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जादौन ने दोनों पदाधिकारियों से तत्काल वार्षिक आम सभा बुलाने की मांग की है। वहीं पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन महेंद्र बहादुर सिंह ने बाईलाज में नियमानुसार आम सभा के जरिए संशोधन किए बगैर सदस्यता शुल्क में की गई मनमानी वृद्धि का कडा विरोध किया है और कहा है कि सदस्यों से अनुचित धन की उगाही बंद की जाय।
बिना बाईलाज संशोधित किए एसोसिएशन के पदाधिकारियों या गवर्निंग काउंसिल को शुल्क बढ़ने का कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल की मनमानी फीस वसूली को ररद्द कर नियमानुसार शुल्क जमा कर पंजीकरण का निर्देश दिया है ।
इस फैसले के विपरीत बार एसोसिएशन द्वारा सदस्यता शुल्क में वृद्धि किया जाना आश्चर्यजनक है।बढ़ा शुल्क तत्काल वापस लिया जाय।
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