अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) माननीय संगीता कुमारी की अदालत ने एक नाबालिग युवती के अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के गंभीर मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है।

न्यायालय ने दोनों दोषियों को 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

दोषियों की पहचान विशाल उर्फ माइकल (निवासी राधा कुंज, डेरी वाली गली, सेवला, थाना सदर, आगरा) और लवकुश उर्फ सुमित (निवासी राजपुर चुंगी, थाना सदर, आगरा) के रूप में हुई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 21 जनवरी 2021 की है। वादी की पुत्री शाम करीब चार बजे ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची।

काफी तलाशने के बाद परिजनों को पता चला कि आरोपी विशाल उर्फ माइकल उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया है।

वादी की शिकायत पर थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और विवेचना के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

न्यायालय में पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि घटना के दिन आरोपी विशाल ने उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी और जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर एक क्लब में ले गया।

वहां उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश किया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के अनुसार, जब उसे होश आया तो विशाल वहां से भाग चुका था और दूसरा आरोपी लवकुश वहां मौजूद था।

लवकुश ने उसे सात दिन तक बंधक बनाए रखा, उसके साथ दुष्कर्म किया और अंततः उसे ईदगाह बस स्टैंड पर छोड़कर भाग गया।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद ने मजबूत पैरवी की।

न्यायालय के समक्ष वादी, पीड़िता, तत्कालीन थानाध्यक्ष अजय कौशल, डॉक्टर वंदना तुलसी और उपनिरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह सहित कुल 7 गवाहों ने अपनी गवाही दी।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने पीड़िता के विस्तृत बयानों, साक्ष्यों और विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुए इस जघन्य अपराध के लिए विशाल और लवकुश दोनों को 10 वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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