आगरा:
जनपद के थाना फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम पलिया में हुई एक युवक की हत्या के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है।
एडीजे (6)माननीय नीरज कुमार महाजन ने तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
घटना का विवरण:
यह मामला 23 अप्रैल 2001 का है, जब ग्राम पलिया निवासी राज बहादुर के पुत्र की पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में वादी राज बहादुर ने थाना फतेहाबाद में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।
दोषी और सजा:
अदालत ने आरोपी भाइयों को हत्या का दोषी पाया और निम्नलिखित सजा सुनाई:
* दोषी: करुआ उर्फ राधेश्याम, अरुण कुमार और उमेश कुमार (तीनों पुत्र महावीर प्रसाद)।
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* कारावास: तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा।
* अर्थदंड: दोषियों पर कुल 1 लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
न्यायिक प्रक्रिया:
इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध 2 अप्रैल 2002 को आरोप तय किए गए थे।
लंबी चली कानूनी कार्यवाही के बाद, एडीजे 6 ने मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वादी व अन्य गवाहों के बयानों और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह के प्रबल तर्कों के आधार पर दोषियों को कड़ी सजा सुनाई।
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