आगरा 18 नवंबर ।
लूट एवं अन्य धारा में दरोगा पुत्र एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करानें हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय नीरज कुमार महाजन ने परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये हैं ।
Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कर्मचारी की पहली पत्नी ही पेंशन पाने की हकदार

मामले के अनुसार विजेंद्र यादव नें मनीष गौतम पुत्र हरेंद्र गौतम निवासी सेक्टर 8 आवास विकास कॉलोनी जगदीशपुरा एवं अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी लूट आदि धारा में अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे अदालत ने परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel BulletinLatest posts by विवेक कुमार जैन (see all)
- पत्नी की हत्या के चर्चित मामले में पति, सास और देवर साक्ष्य के अभाव में बरी - August 19, 2026
- 40 लाख रुपए का चेक बाउंस होने के मामले में आरोपी अदालत में तलब - August 19, 2026
- चाचा पर हमला कर घातक चोट पहुंचाने के आरोपी की अग्रिम जमानत स्वीकृत - August 19, 2026




