आगरा ।
आगरा की अतिरिक्त न्यायालय संख्या 3 के न्यायिक अधिकारी माननीय महेश नौटियाल ने चेक डिसऑनर होने के एक मामले में श्री राम इलेक्ट्रिकल के संचालक अनुज अग्रवाल को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया है।
कोर्ट ने विपक्षी को आगामी 11 मई की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
मामले के तथ्यों के अनुसार, लाजपत कुंज निवासी वादी गौतम पलवार का आरोप है कि विपक्षी की फर्म से सामान खरीदने के कारण उनके बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हो गए थे।
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इसी विश्वास के आधार पर अक्टूबर 2019 में विपक्षी ने अपने व्यापार की जरूरतों के लिए वादी से 7 लाख 50 हजार रुपये उधार लिए थे और एक वर्ष के भीतर यह राशि वापस करने का वादा किया था।
निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी जब विपक्षी ने भुगतान नहीं किया, तो वादी द्वारा लगातार दबाव बनाया गया।
इसके बाद विपक्षी ने 26 नवंबर 2025 को उक्त राशि का एक चेक जारी किया। जब वादी ने इस चेक को भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया, तो वह धनराशी के अभाव में डिसऑनर हो गया।
चेक बाउंस होने के पश्चात वादी ने अपने अधिवक्ताओं जैकी सिंह और अमित मोहन गोस्वामी के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया।
अधिवक्ताओं के तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करते हुए अतिरिक्त न्यायालय संख्या 3 के न्यायिक अधिकारी ने विपक्षी अनुज अग्रवाल को समन जारी कर अदालत में तलब करने के आदेश पारित किए।
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