आगरा ।
आगरा की विशेष अदालत ने अपनी ही नाबालिग साली के अपहरण के मामले में आरोपी जीजा राम कुमार सोनी के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया है।
एडीजे 19 माननीय लोकेश कुमार की अदालत ने लंबे समय से कोर्ट से अनुपस्थित रहने पर आरोपी के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट और फरारी की उद्घोषणा के आदेश दिए हैं।
इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी के जमानतियों पर भी शिकंजा कसते हुए उनके विरुद्ध नोटिस जारी कर थानाध्यक्ष राया को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।मामला थाना लोहा मंडी में दर्ज कराया गया था।
वादिनी ने अपने दामाद राम कुमार सोनी, निवासी कटरा बाजार, कस्बा राया (मथुरा) के विरुद्ध आरोप लगाया था कि वह उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर चेन्नई भगा ले गया था। पुलिस ने इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आरोपी लगातार अदालती कार्यवाही से बच रहा था और लंबे समय से गैर हाजिर चल रहा था।
इस पर वादिनी के अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोपी के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई का आग्रह किया।
प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश माननीय लोकेश कुमार ने आरोपी राम कुमार सोनी के विरुद्ध वारंट और कुर्की से पूर्व की प्रक्रिया (उद्घोषणा) का आदेश जारी किया।
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इसके साथ ही अदालत ने उन व्यक्तियों को भी आड़े हाथों लिया है जिन्होंने आरोपी की जमानत ली थी।
जमानतियों के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए पुलिस को प्रभावी कदम उठाने को कहा गया है।
न्यायालय ने पत्रावली पर अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तिथि निर्धारित की है।
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