ट्रायल नियत समय में पूरा करने के दिए निर्देश
आगरा / प्रयागराज 26 सितंबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्र का अपहरण कर फिरौती वसूलने और फिर उसकी हत्या करने की आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मुकदमे का ट्रायल नियत समय से पूरा करने और किसी भी पक्ष को अनावश्यक समय न दिए जाने को लेकर उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने कानपुर की रचिता वत्स की जमानत अर्जी पर दिया है।
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मामले के अनुसार मृतक अपने घर से शाम 4 बजे ट्यूशन पढ़ने गया था। वापस नहीं आया और उसका मोबाइल भी बंद मिला तो परिवार वालों ने ढूंढना शुरू किया ।
इस बीच परिवार को फिरौती का एक पत्र मिला। मृतक की मां ने ट्यूशन टीचर रचिता वत्स और उसके बॉयफ्रेंड प्रभात शुक्ला पर अपहरण की आशंका जताते हुए मुकदमा कानपुर नगर के रैपुरा पुरा थाने में दर्ज कराया। बाद में प्रभात शुक्ला की निशानदेही पर मृतक का शव बरामद किया गया।
याची की ओर से कहा गया कि वह इस मामले में मुख्य अभियुक्त नहीं है । घटनास्थल के वीडियो फुटेज से उसके घटनास्थल पर जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है ।

अपराध में जिस स्कूटी का इस्तेमाल किया गया वह मुख्य आरोपी प्रभात शुक्ला के नाम रजिस्टर्ड है। जिसका वह कभी कभी उपयोग करती है।
याची 31 अक्टूबर 2023 से जेल में बंद है।
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