आगरा 26 सितंबर।
अश्लील छेड़छाड़, मारपीट एवं अन्य आरोप में आरोपित श्याम बाबू पुत्र मोतीराम निवासी ग्राम भाकर, थाना खेरागढ़, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर अपर जिला जज माननीय रविकांत ने रिहाई के आदेश दिये।
Also Read – सीजेएम आगरा ने दिए थानाध्यक्ष न्यू आगरा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश
थाना मलपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे, आरोप लगाया कि 26 अगस्त 24 की शाम 7 बजें आरोपी श्याम बाबू ने वादनी के घर में घुस उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ की।
विरोध पर आरोपी द्वारा मारपीट कर वादनी को खींच कर अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। वादनी के शोर पर आये पड़ोसियों ने वादनी को बचाया।
जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह ने तर्क दिये की आरोपी एवं वादनी का रिश्ता तय हो गया था।

विवाह से पूर्व आरोपी के घर वालो ने बहुत सा सामान एवं मोबाइल वादनी को दिया था।
रिश्ता टूटने पर सामान वापस मांगे जाने पर झूँठा मुकदमा दर्ज कराया गया है।
Also Read – आगरा में 26 सितम्बर 2001 को अधिवक्ताओं पर हुये भीषण लाठी चार्ज की वकीलो ने मनाई 23 वीं बरसी
अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये ।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम आगरा का सहारा समूह की कंपनियों पर सख्त रुख: निवेशकों का पैसा ब्याज सहित लौटाने का आदेश - July 1, 2026
- आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिखाई सख्ती: डिजिटल वर्ल्ड के खिलाफ 1.17 लाख रुपये की आरसी जारी, जिलाधिकारी को वसूली के दिए आदेश - June 30, 2026
- 18 साल बाद विद्युत चोरी के मामले में आरोपी बरी, अदालत ने बिजली विभाग और पुलिस की कार्यशैली पर की तीखी टिप्पणी - June 30, 2026




