आगरा ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (प्रथम) ने अपने पूर्व के आदेश का अनुपालन न करने पर कड़ा रुख अपनाया है।
आयोग ने ताजगंज रोड स्थित ‘डिजिटल वर्ल्ड’ के प्रबंधक के खिलाफ 1,17,435/- रुपये की रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी करते हुए जिलाधिकारी आगरा को इस धनराशि की वसूली के आदेश दिए हैं।
मामले की पृष्ठभूमि:
यह मामला इलेक्ट्रॉनिक सामान की खराबी से जुड़ा है। आगरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत देवरी रोड स्थित गोपाल विहार कॉलोनी की निवासी श्रीमती शालिनी अस्थाना (पत्नी डॉ. आशीष अस्थाना) ने यह परिवाद दायर किया था।
उन्होंने ताजगंज रोड स्थित ए-4 शॉपिंग आर्केड में संचालित ‘डिजिटल वर्ल्ड’ के प्रबंधक के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में खरीदे गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में खराबी आने और प्रतिष्ठान द्वारा उसका उचित समाधान न करने का आरोप लगाया गया था।

आयोग का पूर्व आदेश और अवमानना:
इस प्रकरण की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (प्रथम) ने 16 अप्रैल 2024 को वादिया (श्रीमती शालिनी अस्थाना) के पक्ष में फैसला सुनाया था।
आयोग ने विपक्षी प्रतिष्ठान को निर्देश दिया था कि वह वादिया को नुकसान के एवज में निर्धारित धनराशि का भुगतान करे।
आयोग के स्पष्ट आदेश के बावजूद, डिजिटल वर्ल्ड के प्रबंधक द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया और न ही उपभोक्ता को देय राशि का भुगतान किया गया।
आयोग का वर्तमान आदेश और निर्देश:
पूर्व आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने विपक्षी के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की है।
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अदालत द्वारा दिए गए वर्तमान आदेश के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
* आयोग ने डिजिटल वर्ल्ड के प्रबंधक के विरुद्ध कुल 1,17,435 रुपये की आरसी (वसूली प्रमाण पत्र) जारी की है।
* जिलाधिकारी आगरा को यह आदेश दिया गया है कि वह विपक्षी से इस धनराशि की वसूली सुनिश्चित कराएं।
* जिलाधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया है कि वसूल की गई पूरी धनराशि आगामी 22 अगस्त 2026 तक अदालत (आयोग कार्यालय) में अनिवार्य रूप से जमा कराई जाए।
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