आगरा २२ मई ।
एक नाबालिग युवती के अपहरण और आरोपी की गिरफ्तारी न होने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। वादी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आगरा के पुलिस आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
यह मामला थाना जगनेर से जुड़ा है, जहां वादी मुकदमा ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण का आरोप लगाया है। वादी के अनुसार, 28 फरवरी, 2025 को आरोपी अमन पुत्र आसीन खां अपने परिजनों की मदद से उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। वादी का यह भी आरोप है कि उनकी बेटी घर से नगदी और जेवरात भी ले गई थी।
याचिका में वादी ने एसीपी खेरागढ़ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एसीपी ने वास्तविक तथ्यों के आधार पर उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी और आरोपी के परिवार के सदस्यों के नाम हटवा दिए। साथ ही, न तो आरोपी को गिरफ्तार किया गया और न ही उनकी नाबालिग बेटी को सकुशल बरामद किया गया।
इस संबंध में वादी ने जनसुनवाई पोर्टल के अतिरिक्त हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में संज्ञान लेते हुए आगरा के पुलिस आयुक्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, जिससे मामले की तह तक जाकर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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