बी.एस.एफ. में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत वादनी ने दर्ज कराया था मुकदमा
अपने मामा के लड़के पर दर्ज कराया था मुकदमा
वादनी, उसकी मां एवं भाई अदालत में गवाही से मुकर गये
आगरा 26 सितंबर ।
अभद्रतापूर्ण व्यवहार, गाली गलौज एवं धमकी देने के मामले में आरोपित कृष्णा सारस्वत पुत्र भोला नाथ सारस्वत निवासी नगला खेमा, थाना महावन, जिला मथुरा को सबूत के अभाव मे सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह नें बरी करने के आदेश दिये।
Also Read – आगरा में 26 सितम्बर 2001 को अधिवक्ताओं पर हुये भीषण लाठी चार्ज की वकीलो ने मनाई 23 वीं बरसी
मामले के अनुसार वादनी मुकदमा सरिता सारस्वत पुत्री शिव प्रसाद बी.एस.एफ. में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत है। उसका आरोप था कि वह अपने घर अवकाश पर आई थी।
उसके मामा का पुत्र कृष्णा सारस्वत पुत्र भोला नाथ सारस्वत निवासी ग्राम नगला खेमा थाना महावन जिला मथुरा पिछले कुछ माह से वादनी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार, गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दे रहा था।
आरोपी के विरुद्ध थाना महावन में गांव वासियों द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नही करने के कारण आरोपी के हौसले बुलंद हो गये थे।

अभियोजन पक्ष की तरफ से वादनी मुकदमा, उसकी मां, भाई को गवाही हेतु अदालत में पेश किया गया।
वादनी सहित सभी गवाहों के मुकरने एवं आरोपी के अधिवक्ता मुकेश शर्मा के तर्क पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने आरोपी को सबूत के अभाव में बरी करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा में चल रहे कामाख्या माता मंदिर विवाद ने वादी ने न्यायालय से की अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग, अगली सुनवाई 1 अगस्त को - July 14, 2026
- आगरा सीजेएम कोर्ट में भ्रामक आख्या प्रस्तुत करने पर दरोगा पर गिरी गाज, सीजेएम ने थानाध्यक्ष को किया तलब - July 11, 2026
- साक्ष्य के अभाव और पुलिस की दोषपूर्ण विवेचना के चलते एटीएम धोखाधड़ी का आरोपी बरी - July 11, 2026




