लूट व हत्या के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास, ₹21 हजार जुर्माना

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा, डौकी थाना क्षेत्र वर्ष 2008 में घर में घुसकर लूट और विरोध करने पर हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही ₹21,000/- का जुर्माना भी लगाया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मनोज कटारा पुत्र त्रिलोकी नाथ कटारा, निवासी बमरौली कटारा, थाना डौकी, को एडीजे-1 माननीय राजेंद्र प्रसाद की कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए यह सज़ा सुनाई।

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी वीरेंद्र कुमार दीक्षित ने साक्ष्यों के आधार पर मजबूत पक्ष रखा।

मामला 16 अगस्त 2008 की रात का है, जब अज्ञात बदमाश हथियारों और लाठियों से लैस होकर एक घर में घुसे और जेवर व नगदी लूट ली।

Also Read – भदोही विधायक की पत्नी सीमा बेग को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत

विरोध करने पर वादिनी के ससुर रन सिंह के सिर पर डंडे से ताबड़तोड़ वार कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए।

पुलिस ने 12 सितंबर 2011 को मनोज कटारा समेत अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विचारण के दौरान केवल मनोज कटारा पर मुकदमा चला, जिसमें उसे दोषी पाया गया।

अदालत ने कहा कि आरोपी का कृत्य अत्यंत गंभीर है और समाज में भय व असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न करता है।

अतः उसे सश्रम आजीवन कारावास और ₹21,000/- के जुर्माने से दंडित किया जाता है।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Channel Bulletin & Group Bulletin

विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *