विवाह समारोह में मारपीट के आरोपी भाइयों की अग्रिम जमानत मंजूर

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आगरा।

जनपद के थाना शमशाबाद क्षेत्र में एक विवाह समारोह के दौरान डीजे पर मनपसंद गाने बजाने को लेकर हुए विवाद और मारपीट के मामले में जिला जज ने दो सगे भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत ने दोनों आरोपियों को रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।

प्रकरण के अनुसार, थाना फतेहाबाद के ग्राम कुंडोल निवासी अजय रघुवंशी और रजत के विरुद्ध थाना शमशाबाद में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

वादी कर्तव्य रघुवंशी का आरोप था कि 11 मार्च 2026 की रात वह एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गया था।

आरोप के मुताबिक, जब वह खाना खाकर अपनी कार से घर लौटने लगा, तभी आरोपी भाइयों और उनके साथियों ने गाली-गलौज करते हुए उसके और उसके परिजनों के साथ मारपीट की। इस हमले में वादी के पिता को भी चोटें आई थीं।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता झम्मन सिंह ने न्यायालय में तर्क दिया कि असल में वादी स्वयं शराब के नशे में था और डीजे पर अपनी पसंद के गाने बजवाने के लिए दबाव बनाते हुए अभद्रता कर रहा था।

अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि पुरानी रंजिश के चलते घटना के तीन दिन बाद यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है।

अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और घायलों की चोटों की प्रकृति साधारण पाए जाने के आधार पर आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।

जिला जज ने संबंधित परिस्थितियों पर विचार करते हुए दोनों भाइयों की रिहाई के आदेश दे दिए हैं।

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विवेक कुमार जैन
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