आगरा/प्रयागराज:
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ वाराणसी की ट्रायल कोर्ट में चल रही एक आपराधिक मामले की पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया है।
यह मामला 20 सितंबर 2017 को वाराणसी के कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था।
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यह एफआईआर कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय और कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 (सरकारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश का उल्लंघन) के तहत दर्ज हुई थी।
अजय राय ने वाराणसी एडिशनल सिविल जज की कोर्ट में चल रही इस कार्यवाही को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने का आदेश दिया।
इस फैसले के बाद, अजय राय को इस पुराने मामले से बड़ी राहत मिल गई है।
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