जिलाधिकारी को वसूली कराने के दिये आदेश
आगरा 05 नवंबर ।
चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपितों द्वारा अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने के दो मामलो में अतिरिक्त न्यायालय संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी माननीय सूबा सिंह ने आरोपियो के विरुद्ध वसूली वारंट जारी कर ने के आदेश दिये।
Also Read – लापरवाही जनित हत्या एवं अन्य आरोप में 5 वर्ष कैद

मामले के अनुसार वादी मुकदमा मैसर्स भगवान देवी आईस एंड कोल्ड स्टोरेज द्वारा अपने अधिवक्ता राजेश कुमार के माध्यम से राजेश सिंह पुत्र नत्थी लाल निवासी ईदगाह, थाना शाहगंज एवं आरोपी जहीर पुत्र सादी निवासी पुराना बाजार, व्यापारी मोहल्ला, खंदौली के विरुद्ध दो पृथक पृथक मुकदमें अदालत में किये थे, जिसमें अदालत ने राजेश सिंह को दो लाख के अर्थ दंड एवं आरोपी जहीर को 3 लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित करने के आदेश दिये थे, आरोपियों द्वारा अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने पर अदालत ने दोनों आरोपियो के विरुद्ध वसूली वारंट जारी कर उसकी वसूली हेतु जिलाधिकारी को आदेशित किया कि वह आरोपियों की चल अचल संपत्ति से उक्त राशि वसूल कर वाये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- मंदिर में पांच वर्षीया बालिका से दुराचार के प्रयास में अभियुक्त को सात वर्ष का कठोर कारावास - September 16, 2026
- छात्रा अपहरण एवं दुराचार मामले में 15 वर्ष बाद चार आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त - September 16, 2026
- लूट के मामले में पुलिस की लापरवाही उजागर, अदालत ने दो आरोपियों की जमानत की स्वीकृत - September 16, 2026




