आगरा 05 नवंबर ।
पॉक्सो एक्ट एवं अन्य धारा में आरोपित अमन कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी ब्रह्म नगर श्यामो रोड, थाना ताजगंज, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने रिहाई के आदेश दिये।
थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा का आरोप था कि उसकी 16 वर्षीया पुत्री 14 अगस्त 24 की दोपहर 3.30 बजे करीब कलाल खेरिया कोचिंग में पढ़ने जा रही थी।
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रास्ते में मोटरसाइकिल सवार युवको ने उसकी साइकिल के आगे मोटरसाइकिल लगा, वादी की पुत्री का मुंह दबा उसे खींच मोटरसाइकिल पर बिठाने का प्रयास किया ।
रोड पर एक व्यक्ति को आता देख युवक भाग गये। आगे जाकर युवको ने पुनः वादी की पुत्री को पकड़ने का प्रयास किया ।आरोपी युवकों की फोटो सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुई थी।
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जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश चन्द उपाध्याय एवं चन्द्र शेखर सारस्वत ने तर्क दिए कि घटना की रिपोर्ट वादी ने 32 दिन बाद थाने पर दर्ज करा देरी का कोई स्पष्टीकरण भी नही दिया हैं । पीड़िता का कोई मेडिकल भी प्रस्तुत नहीं किया है।
अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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