आरोपी से एक कट्टी कच्ची शराब एवं यूरिया हुई थी बरामद
आगरा 20 मार्च ।
कच्ची एवं मिलावटी शराब बरामदगी के मामले में आरोपित भारत पुत्र बहादुर निवासी वार्ड नम्बर 6, गोपालपुरा, थाना शमशाबाद जिला आगरा को साक्ष्य के अभाव में एडीजें 17 माननीय नितिन कुमार ठाकुर ने बरी करने के आदेश दिये है ।
थाना शमशाबाद में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा एसआई राहुल कटियार 12 जुलाई 20 को मय अधीनस्थ इलाके में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान मुखबिर द्वारा कंस टीला के पास दो व्यक्तियों द्वारा कच्ची एवं मिलावटी शराब बेचने की सूचना दी गई ।
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पुलिस ने मौके पर पहुंच आरोपी भारत एवं एक अन्य को पकड़ उनके कब्जे से कट्टी में भरी कच्ची शराब एवं यूरिया बरामद की। आरोपियों ने बताया कि कच्ची शराब में वह यूरिया मिला उसकी तीव्रता बढ़ा कर विक्रय करते थे।
उक्त मामले मे वादी मुकदमा सहित चार गवाह अदालत में पेश हुये।
एडीजें 17 माननीय नितिन कुमार ठाकुर ने घटना 12 जुलाई की घटना में आरोपी की गिरफ्तारी 13 जुलाई 20 को दर्शाने जबकि घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र एक किलोमीटर होने, आरोपी से बरामद माल को अदालत में नही पेश करने, बरामद माल को एक माह बाद विधि विज्ञान प्रयोगशाला शाला भेजने के आरोपी के अधिवक्ता नरेंद्र सिंह के तर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये ।
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