यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल आगरा में छात्र की मौत मामले में पुलिस की एफआर पर आपत्ति, अदालत ने तय की 11 अगस्त की सुनवाई

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आगरा।

खंदारी स्थित यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल परिसर में एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) माननीय शारिब अली की अदालत में एक अहम याचिका दायर की गई है।

थाना न्यू आगरा पुलिस द्वारा इस मामले में फाइनल रिपोर्ट (एफआर) लगा दिए जाने के बाद, मृतक छात्र के पिता ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए अदालत में प्रोटेस्ट पिटीशन (आपत्ति) दाखिल की है। इस पिटीशन पर संज्ञान लेते हुए सीजेएम अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला थाना हरी पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत गांधी नगर, वजीरपुरा निवासी वादी ब्रह्म दत्त मिठास से जुड़ा है। उनका पुत्र खंदारी कैंपस स्थित यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल में 12वीं कक्षा का छात्र था।

घटना 23 मार्च 2022 की है। वादी के मुताबिक, उन्होंने सुबह करीब 9:50 बजे अपने बेटे को स्कूल छोड़ा था। कुछ ही देर बाद, सुबह लगभग 11:15 बजे सौरभ नामक एक व्यक्ति का उनके पास फोन आया जिसने उन्हें तुरंत इमरजेंसी पहुंचने के लिए कहा।

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वादी ब्रह्म दत्त मिठास ने मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब उन्हें बुलाया गया, तब तक उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन स्कूल के स्टाफ ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को उनसे छिपाए रखा।

वादी का आरोप है कि उनके बेटे ने स्कूल परिसर में कोई अप्रत्याशित या संदिग्ध घटना देख ली थी। इसी कारण एक सोची-समझी साजिश के तहत उसके सिर पर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी गई और खुद को बचाने के लिए स्कूल प्रबंधन ने इस हत्याकांड को एक दुर्घटना का रूप दे दिया।

अदालत में दायर याचिका में वादी ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि थाना न्यू आगरा पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के साथ मिलीभगत कर ली और मामले की लीपापोती करते हुए अदालत में फाइनल रिपोर्ट (एफआर) पेश कर दी।

पुलिस की इस जांच से असंतुष्ट वादी ब्रह्म दत्त मिठास ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं हरेश कुमार चतुर्वेदी और गगन कुमार शर्मा के माध्यम से सीजेएम अदालत के समक्ष यह प्रोटेस्ट पिटीशन प्रस्तुत की है।

अधिवक्ताओं की दलीलों और दायर याचिका पर विचार करने के उपरांत सीजेएम माननीय शारिब अली ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को नियत की है।

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विवेक कुमार जैन
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