एक प्रत्याशी का नामांकन निरस्त करने को दी गई है चुनौती
आगरा/प्रयागराज 12 सितंबर।
वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2024 लोकसभा चुनाव के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की गई है।
यह चुनाव याचिका जनहित किसान पार्टी (जेकेपी) नेता विजय नंदन ने चुनाव अधिकारी द्वारा उनका नामांकन मनमाने ढंग से निरस्त करने के आरोप में दाखिल की है और चुनाव रद्द करने की मांग की है।
Also Read - आगरा में 15 नवंबर 2018 को युवती से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबध बनाने को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना दुष्कर्ममध्य प्रदेश के सिवनी निवासी विजय नंदन ने दावा किया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन पत्र इस आधार पर गलत तरीके से खारिज कर दिया कि हलफनामे का कॉलम खाली छोड़ दिया गया था और कोई नया हलफनामा दायर नहीं किया गया था।
याचिका में कहा गया है कि शपथ लेने के बाद रसीद सील पर हस्ताक्षर करके उम्मीदवार को दिया जाना था हालांकि, ऐसा नहीं किया गया। नामांकन फॉर्म अस्वीकृति आदेश 15 मई, 2024 को पढ़ने से लिपिकीय गलती का पता चलता है जिसे जांच के समय सुधारा जा सकता था।
याची का तर्क है कि उम्मीदवारी/नामांकन फॉर्म तभी खारिज किया जा सकता है जब घोषणा करते समय कोई तथ्य छिपाया गया हो, लेकिन वर्तमान मामले में पूरे आदेश में, कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि कोई तथ्य छिपाया गया है।
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