धोखाधड़ी एवं अन्य आरोप में तीन अदालत में तलब
वर्ष 1994 में वादनी ने भूखंड खरीद कराया था बैनामा
समिति सचिव ने दूसरें के नाम कर दिया बैनामा,
आगरा 27 अगस्त ।
आगरा अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन -1 माननीय नजमा गोमला नें धोखाधड़ी एवं अन्य धारा में आरोपित शैलेश उपाध्याय, सुनीता देवी एवं सरोज को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत मे तलब करने के आदेश दिये हैं।
मामलें के अनुसार वादनी मुकदमा नविता गुप्ता पत्नी सुनील गुप्ता निवासनी राम नगर कॉलोनी सिविल लाइन्स जिला आगरा ने अपनें अधिवक्ता मुकेश शर्मा के माध्यम से अदालत में परिवाद पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि, उसने 21 जुलाई 1994 को शिव ग्रामीण सहकारी आवास समिति कें तत्कालीन सचिव से आश्रय पुर,
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मौजा बरौली अहीर में एक भूखंड खरीद सदर तहसील में उसका अपनें नाम बैनामा कराया था, वादनी ने उक्त भूखंड पर बैंक से लिमिट/लोन भी प्राप्त कर रखा था।
वर्ष 2018 में वादनी को ज्ञात हुआ कि उसकें बैनामा शुदा भूखंड को समिति के वर्तमान सचिव शैलेश उपाध्याय पुत्र सुरेश चन्द उपाध्याय निवासी स्वदेशी बीमा नगर नें 8 जून 2009 को श्रीमती सुनीता देवी पत्नी देवेंद्र शर्मा निवासनी गुलबापुरा, फतेहाबाद, जिला आगरा को बैनामा कर दिया,
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उसके बाद सुनीता देवी ने उक्त भूखंड का बैनामा सरोज पत्नी छोटे लाल निवासी निवासी शिव नगर बल्केश्वर, जिला आगरा के नाम फर्जी तरीके से कर दिया, जिलाधिकारी से शिकायत पर जांच में आरोपी शैलेश उपाध्याय को जांच में दोषी पाया गया ।
सचिव नें आश्रय पुरम का नाम भी बदल कर पूनम विहार कर दिया था।
अदालत नें परिवाद पर संज्ञान लें तीनों को मुकदमें के विचारण हेतु तलब करने के आदेश दिये है।
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