आगरा।
फ्लैट बुक कराकर लाखों रुपये हड़पने और कब्जा न देने के मामले में आगरा की सीजेएम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने ‘तुलसी इंफ्रा हाइट प्राइवेट लिमिटेड’ के पार्टनर राहुल कुमार अग्रवाल और मनोज कुमार अग्रवाल के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष हरीपर्वत को दिए हैं।
मामला: 40.80 लाख रुपये लेकर भी नहीं दिया कब्जा:
सिकंदरा स्थित आवास विकास कॉलोनी निवासी गौरव मगन (पार्टनर एच.आर. वेंचर) ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
आरोप के अनुसार:
* वादी और उनके पार्टनर ने वर्ष 2017 में संजय प्लेस स्थित ‘तुलसी इंफ्रा हाइट प्राइवेट लिमिटेड’ के प्रोजेक्ट ‘श्री तुलसी गोकुलम सिटी फेज-2’ में एक फ्लैट बुक कराया था।
* इसके एवज में बिल्डरों ने 40 लाख 80 हजार रुपये प्राप्त किए।
* रकम लेने के बावजूद विपक्षी गण ने न तो फ्लैट की सेल डीड (बैनामा) की और न ही वादी को कब्जे दिया।
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धमकी और धोखाधड़ी का आरोप:
वादी का आरोप है कि जब उन्होंने इस संबंध में शिकायत की, तो 20 जून 2025 को उन्हें सेटलमेंट के बहाने ऑफिस बुलाया गया। वहां वादी गौरव मगन और उनके पार्टनर नवदीप के साथ गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी देते हुए फ्लैट भूल जाने को कहा गया।
यही नहीं, वादी को आवंटित फ्लैट नंबर 206 को किसी अन्य व्यक्ति को भी अलॉटमेंट लेटर देकर ठगी करने का आरोप है।
न्यायालय का सख्त रुख:
वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा के तर्कों को सुनने के बाद, अदालत ने प्रथम दृष्टया अपराध गंभीर मानते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर निष्पक्ष जांच (विवेचना) की जाए।
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मुख्य बिंदु:
* प्रोजेक्ट: श्री तुलसी गोकुलम सिटी फेज-2
* आरोपी: बिल्डर राहुल कुमार अग्रवाल एवं मनोज कुमार अग्रवाल
* क्षेत्र: थाना हरीपर्वत, आगरा
* अदालती आदेश: 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश
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