आगरा जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम का ऐतिहासिक निर्णय, फिक्स डिपॉजिट का भुगतान न करने पर कंपनी को देना होगा हर्जाना

उपभोक्ता मामले न्यायालय मुख्य सुर्खियां

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, आगरा के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने एक महत्वपूर्ण विधिक मामले में फैसला सुनाते हुए सहारायन यूनीवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड के खिलाफ बड़ा आदेश जारी किया है।

आयोग ने परिवादिनी को फिक्स डिपॉजिट योजना के तहत परिपक्वता धनराशि मय ब्याज और हर्जाना चुकाने का निर्देश दिया है।

मामले के अनुसार आगरा की रहने वाली परिवादिनी श्रीमती प्रवेश कुशवाह ने सहारायन यूनीवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड की फिक्स डिपॉजिट योजना में 15 दिसंबर 2016 को कुल 50,000/- रुपये की धनराशि निवेश की थी।

प्रत्येक 10,000/- रुपये के कुल पांच अलग-अलग एफडी प्रमाण पत्र बनाए गए थे, जिनकी परिपक्वता अवधि 60 माह यानी 14 दिसंबर 2021 को पूरी होनी थी और परिपक्वता के बाद कुल 1,00,000/- रुपये का भुगतान देय था।

Also Read – खनन व पुलिस पर जानलेवा हमले के नौ वर्ष पुराने मामले में आरोपी को मिली जमानत

परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद जब परिवादिनी ने अपनी धनराशि मांगी तो कंपनी के अधिकारियों ने टाल-मटोल शुरू कर दिया। इसके बाद अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस भेजने पर भी कोई राहत नहीं मिलने पर उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया गया।

प्रतिपक्षी कंपनी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, जिसके चलते आयोग ने मामले में एकपक्षीय सुनवाई की। साक्ष्यों और दस्तावेजों की जांच के बाद आयोग ने इसे सेवा में कमी माना और परिवाद को स्वीकार कर लिया।

Also Read – चरित्र पर शक में पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद

आयोग ने प्रतिपक्षीगण को संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से कुल 1,00,000/- रुपये की परिपक्वता धनराशि, परिपक्वता तिथि 14 दिसंबर 2021 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 07 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ 45 दिन के भीतर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आयोग के खाते में जमा करने का आदेश दिया है।

इसके अतिरिक्त मानसिक उत्पीड़न की क्षतिपूर्ति के रूप में 10,000/- रुपये और वाद व्यय के रूप में 5,000/- रुपये भी परिवादिनी को देने का निर्देश दिया गया है।यदि कंपनी निर्धारित 45 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहती है, तो उन्हें 07 प्रतिशत के स्थान पर 09 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Channel Bulletin & Group Bulletin

विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *