चरित्र पर शक में पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद

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आगरा के अपर जिला जज संख्या-6 माननीय हर्षवर्धन की अदालत ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही दोषी पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड की राशि में से पच्चीस हजार रुपये वादी मुकदमा यानी मृतका के पिता को दिए जाएंगे।

मुकदमे के अनुसार, अलीगढ़ के ग्राम एडलपुर थाना अकबराबाद निवासी शिशु पाल सिंह का विवाह 14 जुलाई 2016 को नाहर सिंह की पुत्री दीप माला के साथ हुआ था।

दोनों के तीन बच्चे थे। पति अपनी पत्नी के चरित्र पर अकारण संदेह करता था और उसके साथ मारपीट करता था। आए दिन होने वाले विवाद को सुलझाने के लिए वादी ने दोनों को अपने घर के पास नगला हवेली में किराए पर कमरा दिला दिया था।

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28 अगस्त 2023 की रात आरोपी ने कमरे में दीप माला की गला दबाकर हत्या कर दी और बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया।

अगली सुबह घटना की जानकारी मिलने पर मृतका के पिता ने थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 29 अगस्त 2023 को आरोपी को अबुलाला दरगाह कट के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान मृतका के पिता, भाई, चिकित्सक, विवेचक और पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई।

अदालत ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों और गवाहों के बयानों को सही मानते हुए आरोपी को हत्या का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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विवेक कुमार जैन
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