ताजमहल में जलाभिषेक की अनुमति संबंधी वाद पर सुनवाई, प्रतिवादी अधिवक्ता के न आने पर अदालत ने नियत की 12 नवंबर की तिथि

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आगरा ।

ताजमहल (तेजोमहालय) में सावन माह के दौरान जलाभिषेक एवं दुग्धाभिषेक की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर दायर वाद पर अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन सप्तम माननीय रजत शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय में अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं, किंतु मामले में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र देने वाले सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

अदालत ने भोजनावकाश तक विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता का इंतजार किया। उनके उपस्थित न होने पर न्यायालय ने न्यायहित में अवसर प्रदान करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तिथि तय की है।

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इससे पूर्व 12 अगस्त और 2 सितंबर को भी विपक्षी अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर नहीं हुए थे। यह मामला पहले लघुवाद न्यायालय में विचाराधीन था, जहां से स्थानांतरित होकर अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन सप्तम की अदालत में पहुंचा है।

उल्लेखनीय है कि योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने अपने अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर और झम्मन सिंह रघुवंशी के माध्यम से 23 जुलाई 2024 को यह वाद दाखिल किया था।

वाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीक्षण पुरातत्वविद् और भारत संघ को प्रतिवादी बनाया गया है। वादी का दावा है कि यह स्थल तेजोमहालय शिव मंदिर है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए सावन माह व अन्य पर्वों पर यहां विधि-विधान से पूजा-अर्चना व अभिषेक की अनुमति मिलनी चाहिए।

वादी पक्ष का आरोप है कि विपक्षी पक्षकार के पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं हैं और वे गैरहाजिर रहकर केवल न्यायिक प्रक्रिया में विलंब करने का प्रयास कर रहे हैं।

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विवेक कुमार जैन
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