खनन व पुलिस पर जानलेवा हमले के नौ वर्ष पुराने मामले में आरोपी को मिली जमानत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में अवैध खनन और पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के मामले में नामजद आरोपी मुनीम उर्फ मुनीश की जमानत याचिका जिला जज ने स्वीकार कर ली है।

अदालत ने घटना में किसी पुलिसकर्मी को चोट न आने, आरोपी से कोई बरामदगी न होने और उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास न होने के आधार पर रिहाई के आदेश जारी किए हैं।

प्राथमिकी के अनुसार, 15 अगस्त 2016 को तत्कालीन उपनिरीक्षक ब्रजेश कुमार ने थाना फतेहाबाद में अभियोग पंजीकृत कराया था।

Also Read – ताजमहल में जलाभिषेक की अनुमति संबंधी वाद पर सुनवाई, प्रतिवादी अधिवक्ता के न आने पर अदालत ने नियत की 12 नवंबर की तिथि

पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम नया पुरा में जंगल के रास्ते उटंगन नदी से बालू का अवैध खनन कर वाहनों से ले जाया जा रहा है। पुलिस बल के मौके पर पहुंचने पर खनन में लिप्त लोग भागने लगे।

आरोप था कि एक ट्रक चालक ने पुलिस दल को जान से मारने की नीयत से उनके सरकारी वाहन में टक्कर मारने का प्रयास किया, जिससे बचने के लिए पुलिस को अपनी गाड़ी खेतों में उतारनी पड़ी।

Also Read – कामाख्या माता मंदिर वाद की सुनवाई रोकने को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला, अगली सुनवाई 16 नवंबर को

पुलिस ने मौके से तीन अभियुक्तों को हिरासत में लिया था, जबकि अन्य फरार हो गए थे। विवेचना के दौरान सह-अभियुक्तों के बयानों के आधार पर ग्राम वरना निवासी मुनीम उर्फ मुनीश को मामले में आरोपित किया गया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आरोपी ने घटना के नौ वर्ष बाद न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था।

न्यायालय में आरोपी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद असलम ने पैरवी करते हुए दलील दी कि घटना में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ था और न ही प्रार्थी से कोई बरामदगी हुई है।

इन तर्कों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला जज ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Channel Bulletin & Group Bulletin

विवेक कुमार जैन
Follow me

2 thoughts on “खनन व पुलिस पर जानलेवा हमले के नौ वर्ष पुराने मामले में आरोपी को मिली जमानत”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *