आगरा/प्रयागराज।
कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के मुख्य सरगना शुभम जायसवाल को गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। शुभम जायसवाल द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर आज (गुरुवार, 4 दिसंबर 2025) सुनवाई नहीं हो पाई, जिसे अब अगले हफ्ते के लिए टाल दिया गया है।
जानिये कोर्ट में क्या हुआ ?
मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेव की खंडपीठ कर रही है।
* सरकार का पक्ष: सुनवाई के दौरान, सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के अलावा, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं।
* याची की मांग: इसके बाद, याची (शुभम जायसवाल) के अधिवक्ता ने कोर्ट से मामले को पास ओवर (pass over) करने की मांग की।
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* कोर्ट का फैसला: कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग को स्वीकार कर लिया, जिसके चलते याचिका पर सुनवाई आज नहीं हो सकी और इसे अगले हफ्ते सूचीबद्ध किया गया है।
क्या है पूरा मामला ?
आरोपी शुभम जायसवाल ने वाराणसी और गाजियाबाद में अपने खिलाफ दर्ज मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
* याचिका की मांग: इस याचिका में कोर्ट से एफआईआर को रद्द करने और याचिका के अंतिम निस्तारण तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है।
* FIR विवरण: वाराणसी के कोतवाली थाने में शुभम जायसवाल, उनके पिता भोला प्रसाद जायसवाल, समेत कुल 28 लोगों के खिलाफ 15 नवंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी।
शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल ने भी वाराणसी में दर्ज मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई भी इस मामले के साथ हो सकती है।
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