आगरा 10 फरवरी ।
दामाद को आत्म हत्या हेतु विवश करने के मामले में आरोपित ससुर महेश चन्द पाराशर निवासी गायत्री सिग्नेचर, मारुति सिटी रोड थाना ताजगंज, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज माननीय विवेक संगल ने खारिज करने के आदेश दिये।
थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा मनोज कुमार उपाध्याय निवासी गंगा रतन रेजीडेंसी, चमरोली रोड ताजगंज के भतीजें हिमांशू उपाध्याय के साथ शादी 4 दिसंबर 2023 को आरोपी महेश चन्द की पुत्री भावना के साथ हुई थी ।
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वादी के भतीजें की राजेश्वर मन्दिर के पास दुर्गा हार्ड वेयर के नाम से दुकान थी। वादी का आरोप था कि भतीजे का ससुर घटना से कुछ दिन पूर्व घर आ उसे दहेज के मुकदमें में जेल भिजवानें की धमकी देकर गया था । जिसके चलते अवसाद मे आकर उसके भतीजे ने 10 अक्टूबर 2024 को तमंचे से स्वयं को गोली मार आत्म हत्या कर ली।
वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा, वीनू आहूजा एवं साजिद अहमद के तर्क पर जिला जज ने आरोपी ससुर की जमानत खारिज करने के आदेश दिये।
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