कई बार अवसर प्रदान करने के बाद भी गवाही देनें नहीँ आई
आगरा 10 फ़रवरी ।
सात के विरुद्ध घर में घुस मारपीट, बल्बा, तोड़फोड़, अश्लील हरकत आदि में मुकदमा प्रस्तुत कर वादनी के गवाही हेतु अदालत में हाजिर नहीँ होनें पर एसीजेएम 3 माननीय विवेक विक्रम ने आरोपियों को उन्मोचित करने के आदेश दिये।
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मामले के अनुसार वादनी मुकदमा ने वर्ष 2016 में अभिषेक, दीपक कुमार, संदीप, श्रीमती राखी, श्रीमती शबनम, श्रीमती केला एवं राम बाबू को आरोपित कर अदालत में परिवाद पत्र प्रस्तुत करने पर तत्कालीन अदालत नें वर्ष 2017 में परिवाद पर संज्ञान लें आरोपियों को घर में घुस मारपीट, बल्बा, तोड़फोड़, अश्लील हरकत आदि धारा के तहत तलब करने के आदेश दिये थे।
वादनी मुकदमा की गवाही हेतु अदालत ने कई बार आदेश पारित कियें परन्तु वादनी गवाही देने अदालत में हाजिर नहीँ हुई। आरोपियों के अधिवक्ता अर्जुन सिंह के तर्क पर एसीजेएम 3 माननीय विवेक विक्रम ने साक्ष्य के अभाव मे आरोपियों को उन्मोचित करने के आदेश दिये।
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