आगरा 09 जनवरी ।
महिला डॉक्टर के साथ लूट एवं माल बरामदगी के मामले में आरोपित नबाब दुर्रानी, सोरन कुशवाह एवं शादाब को साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय नीरज कुमार बख्शी ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा विनोद बिहारी लाल सक्सैना ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि 8 अप्रेल 2014 की रात्रि 9 बजे करीब उनकीं बेटी डॉक्टर शिल्पा सक्सैना निवासनी जवाहर बाग कॉलोनी दयालबाग एवं पुत्र वधु श्रीमती शिप्रा सक्सैना डॉक्टर शैली सक्सैना के क्लिनिक से निकल रिक्शे में बैठ चर्च रोड की तरफ जा रहीं थी।
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उसी दौरान पीछे से आये मोटरसाइकिल सवार बदमाशों नें उनका बैग लूट लिया।बैग में दो मोबाइल एवं नगदी रखी थी।
अभियोजन की तरफ़ से वादी मुकदमा सहित 5 गवाह अदालत में पेश किये।
मुकदमे के विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय नीरज कुमार बख्शी ने साक्ष्य के अभाव एवं आरोपी नबाब दुर्रानी पुत्र खुर्शीद, शादाब पुत्र शमशाद अख्तर निवासी गण नूरानी मस्जिद, दोरेठा रोड शाहगंज एवं सोरन कुशवाह पुत्र शंकर लाल निवासी आजमपाडॉ शाहगंज के अधिवक्ताओं रिंकू पठान, एम.डी.खान एवं महमूद हसन के तर्क पर आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
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