आगरा: १२ जून ।
क्षेत्र संघ समिति के कार्यालय से लूट और माल बरामदगी के एक मामले में दोषी पाए गए हरीश पुत्र कालीचरन, निवासी राजीव नगर, गोबर चौकी, थाना ताजगंज को अपर जिला जज (एडीजे) 3 माननीय विकास गोयल ने चार वर्ष छह माह की कैद और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला थाना मलपुरा में दर्ज किया गया था। मुकदमे के वादी, भूप सिंह पुत्र स्वर्गीय तेज सिंह, निवासी मलपुरा, ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 23 अक्टूबर 2020 को अज्ञात आरोपियों ने क्षेत्र संघ समिति के कार्यालय से उर्वरक बिक्री के 30,900/- रुपये और उनके निजी 2,400/- रुपये लूट लिए थे।
Also Read – दहेज उत्पीड़न और अन्य आरोपों में पांच आरोपियों को अग्रिम जमानत
पुलिस ने इस मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी हरीश पुत्र कालीचरन और चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने आरोपी हरीश के पास से 11,800/- रुपये बरामद किए थे।
अदालत ने विशेष अभियोजन अधिकारी (एसपीओ) घनश्याम गुप्ता के तर्कों पर आरोपी को यह सजा सुनाई है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- बीमा अनुबंधों में पारदर्शिता अनिवार्य: आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने खारिज किए 27 लाख के सात संदिग्ध दावे - July 31, 2026
- शासकीय कार्य में बाधा और पुलिस से अभद्रता के आरोपी की जमानत मंजूर, अदालत ने दिए रिहाई के आदेश - July 30, 2026
- पुलिस दल पर हमले के आरोपी की जमानत मंजूर, जिला जज ने दिए रिहाई के आदेश - July 30, 2026




