मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में 15 हजार भी देने होंगे
शिकायतकर्ता ने चावला इंटर प्राइजेज बालूगंज से क्रय किया था स्कूटर
आगरा 23 सितंबर
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार एवं सदस्य डॉ अरुण कुमार ने नई बैटरी बदल स्कूटी चालू हालत में करने अथवा बैटरी की कीमत 46 हजार रुपये विपक्षी गण से शिकायतकर्ता को दिलाने के आदेश दिये हैं। साथ ही मानसिक कष्ट एवं वादव्यय के रूप में 15 हजार रुपये भी विपक्षी से वादी को दिलाने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा मनोज गुप्ता पुत्र रमेश चंद गुप्ता निवासी अलका पुरी, दयाल बाग जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम आयोग में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि उसने 13 फरवरी 20 को चावला एंटरप्राइजेज बालूगंज जिला आगरा से ओकीनाका स्कूटर 93,597/- रुपयें में क्रय किया था।
विक्रेता द्वारा बताया गया कि स्कूटर में लीथियम बैटरी लगी हैं जिसकी तीन वर्ष की गारंटी हैं परन्तु बैटरी 5-6 वर्ष तक चलती हैं गारंटी अवधि में बैटरी खराब हो जाने पर उसको बदलने की जिम्मेदारी विक्रेता एवं निर्माता की होगी।
अक्टूबर 22 मे बैटरी में शिकायत आने पर विपक्षी से शिकायत की, उसके बाद 6 जनवरी 23 को बैटरी पुनः खराब हो गयीं विपक्षी ने बैटरी रिपेयर हेतु कंपनी भेजने के नाम पर वादी से कोरियर चार्ज एवं सर्विस चार्ज के रूप में 2,500/- रुपये ले लिये।
15 दिन बाद किसी उमेश नामक व्यक्ति की बैटरी वादी को दे दी। शिकायत पर अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया । दो दिन बाद बैटरी पुनः खराब हो गयी जब उनको दिखाया तो मिस्त्री ने बताया कि उक्त बैटरी पूर्णतया डैमेज हो गयीं है।
विधिक नोटिस का जबाब नहीँ देने। पर वादी द्वारा मुकदमा दायर करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार एवं डॉ अरुण कुमार ने वादी का वाद स्वीकृत कर विपक्षी गण को आदेशित किया कि वह आदेश पारित करनें की दिनांक से 45 दिन के अंदर वादी को नई बैटरी बदल स्कूटर चालू हालत में कर के दे अथवा बैटरी की कीमत के रूप में 46 हजार रुपये अदा करे।
आयोग ने मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये भी वादी को दिलाये जाने के आदेश पारित किए हैं।
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