आगरा:
ताजनगरी में जमीन के नाम पर लाखों की ठगी करने के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है।
एडीजे प्रथम माननीय पुष्कर उपाध्याय ने षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी करने के आरोपी प्रवीन शिवहरे (निवासी शारदा विहार, न्यू आगरा) की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को अपराध की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दिया है।
क्या था मामला ?
वादी सहस्रवीर द्वारा दर्ज मुकदमे के अनुसार, आरोपी प्रवीन शिवहरे ने अपने साथियों राजकुमार और मोनू ठाकुर के साथ मिलकर एक सुनियोजित साजिश रची:
* सस्ता प्लॉट का झांसा: 5 मार्च 2025 को आरोपियों ने वादी के घर जाकर तक्षशिला कॉलोनी, खंदारी में सस्ता प्लॉट दिलाने का वादा किया।
* फर्जी मालिक से मिलवाया: आरोपियों ने जितेंद्र गांधी नामक व्यक्ति को प्लॉट का मालिक बताकर वादी से मिलवाया और 45 लाख रुपये में सौदा तय कराया।
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* कमीशन का खेल: इस सौदे को कराने के बदले आरोपी प्रवीन शिवहरे ने 2.25 लाख रुपये का कमीशन तय किया।
* फर्जी रजिस्ट्री: 28 मार्च 2025 को सदर तहसील में वादी के पक्ष में बैनामा (रजिस्ट्री) भी करा दिया गया।
धोखाधड़ी का खुलासा:
धोखाधड़ी तब सामने आई जब वादी प्लॉट पर बाउंड्री वॉल कराने पहुँचा। वहां अजीत सिंह यादव नामक व्यक्ति ने उक्त प्लॉट को अपना बताकर काम रुकवा दिया।
जब वादी ने आरोपियों से अपने पैसे वापस मांगे, तो उन्होंने पैसे देने से साफ मना कर दिया और जान से मारने की धमकी दी।
न्यायालय का रुख:
सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदर्श चौधरी ने आरोपी की जमानत का पुरजोर विरोध किया।
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उन्होंने दलील दी कि आरोपियों ने मिलीभगत कर वादी के साथ बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी की है।
साक्ष्यों और तर्कों को स्वीकार करते हुए एडीजे प्रथम माननीय पुष्कर उपाध्याय ने आरोपी प्रवीन शिवहरे को राहत देने से इंकार कर दिया और उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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