आगरा ५ जुलाई ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक वाहन चोरी के मामले में वादी को क्लेम की राशि ₹35,000/- के अतिरिक्त ₹5,000/- बतौर क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है।
मामले के अनुसार, संजय कुमार अग्रवाल निवासी जटपुरा, राजामंडी, थाना लोहामंडी, आगरा की होंडा एक्टिवा (यूपी 80 सीएच 7503) इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित थी, जिसकी वैधता 23 अक्टूबर 2016 तक थी। 11 जुलाई 2016 को रात लगभग 9 बजे उनकी एक्टिवा सेक्टर 9, आवास विकास कॉलोनी से चोरी हो गई थी।
Also Read – अवयस्क से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की कैद, 50 हजार का जुर्माना
वादी ने तत्काल 100 नंबर पर सूचना दी और बाद में थाना सिकंदरा में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने बीमा कंपनी को भी चोरी की सूचना दी थी। पुलिस द्वारा मामले में अंतिम रिपोर्ट (एफआर ) लगाए जाने के बाद, संजय कुमार अग्रवाल ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर बीमा कंपनी के समक्ष क्लेम प्रस्तुत किया।
हालांकि, जब बीमा कंपनी ने क्लेम का भुगतान नहीं किया, तो वादी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में मुकदमा दायर किया। आयोग के अध्यक्ष माननीय आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को वादी को क्लेम की राशि ₹35,000/- के साथ-साथ ₹5,000/- की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin- जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम आगरा का सहारा समूह की कंपनियों पर सख्त रुख: निवेशकों का पैसा ब्याज सहित लौटाने का आदेश - July 1, 2026
- आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिखाई सख्ती: डिजिटल वर्ल्ड के खिलाफ 1.17 लाख रुपये की आरसी जारी, जिलाधिकारी को वसूली के दिए आदेश - June 30, 2026
- 18 साल बाद विद्युत चोरी के मामले में आरोपी बरी, अदालत ने बिजली विभाग और पुलिस की कार्यशैली पर की तीखी टिप्पणी - June 30, 2026




