आगरा ५ जुलाई ।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने एक अवयस्क से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए गए रवि पुत्र होती लाल निवासी कटरा वजीर खान, थाना एत्माद्दोला, आगरा को 10 वर्ष के कारावास और ₹50,000/- के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता की मां (वादनी) को देने का भी आदेश दिया है।
यह मामला थाना एत्माद्दोला में दर्ज हुआ था, जब 19 नवंबर 2017 की शाम वादनी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 14 वर्षीय बेटी को पड़ोसी गौरी पत्नी उधम सिंह बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गई।
आरोप के अनुसार, गौरी रामबाग चौराहे पर आरोपी रवि को बुलाकर वादनी की बेटी को भगवान टॉकीज ले गई और फिर उसे रवि के साथ छोड़कर चली गई। रवि ने कटरा वजीर खान स्थित नर्सरी के पीछे सुनसान जगह पर वादनी की बेटी के साथ दुष्कर्म किया और उसे वहीं छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने किसी तरह घर आकर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए, जिसमें पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की पुष्टि की थी।
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इस मामले में विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने पीड़िता की मां/वादनी, डॉक्टर चारु पचौरी, महिला पुलिसकर्मी संतोष कुमारी, विवेचक अजय कुमार यादव और डॉक्टर एस. के. गुप्ता की गवाही कराई। दुखद रूप से, घटना के दो साल बाद पीड़िता की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी गवाही दर्ज नहीं की जा सकी।
अदालत ने वादनी के बयान को सत्य, सहज, स्वाभाविक और विश्वसनीय मानते हुए, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा के तर्कों के आधार पर आरोपी रवि को दोषी करार दिया।
मुकदमे के विचारण के दौरान अदालत के सामने वादनी का दर्द भी उजागर हुआ। वादनी के पति घटना के समय ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे।
पीड़िता सहित उनके छह बच्चे थे, जिनमें से पति और पांच बच्चों की असामयिक मृत्यु हो गई, और अब उनका एक मात्र पुत्र ही उनके जीवन का सहारा है।
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