आगरा ।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी की अदालत ने एक मुकदमे में गवाही देने न आने पर कड़ा रुख अपनाते हुए उपनिरीक्षक जय कुमार का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।
न्यायालय ने इस संबंध में पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद को निर्देशित किया है।
मामले की पृष्ठभूमि:
अदालत में थाना जगदीशपुरा में वर्ष 2021 में दर्ज एक मामला विचाराधीन है। यह मुकदमा आरोपी विवेक नागर उर्फ गटुआ व अन्य के विरुद्ध अश्लील हरकत, पॉक्सो एक्ट तथा अन्य संबंधित धाराओं में दर्ज किया गया था।
इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी की अदालत में चल रही है।
Also Read – आगरा अदालत का फैसला: पुरानी रंजिश में हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास

गवाही में लापरवाही पर हुई कार्रवाई:
इस मामले में वर्तमान में साहिबाबाद (जिला गाजियाबाद) में तैनात उपनिरीक्षक जय कुमार विवेचक होने के नाते प्रमुख गवाह हैं।
उनके अतिरिक्त मामले के अन्य सभी गवाहों की गवाही अदालत में दर्ज की जा चुकी है।
न्यायालय द्वारा पूर्व में कई बार प्रतिकूल आदेश पारित किए जाने के बावजूद उपनिरीक्षक जय कुमार गवाही देने के लिए अदालत में उपस्थित नहीं हुए।
Also Read – ताजमहल-तेजो महालय विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार और एएसआई से मांगा जवाब
अदालत के सख्त निर्देश:
बार-बार बुलाए जाने पर भी विवेचक के उपस्थित न होने को न्यायालय ने गंभीरता से लिया है।
विशेष न्यायाधीश ने पुलिस आयुक्त गाजियाबाद को उपनिरीक्षक जय कुमार का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।
इसके साथ ही न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया है कि 8 जुलाई को अनिवार्य रूप से उक्त गवाह की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न कराई जाए।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin




