आगरा।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-1) माननीय पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने वर्ष 2013 में पुरानी रंजिश के चलते हुई हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इनमें से तीन दोषियों को आयुध अधिनियम के तहत भी अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।
घटना का विवरण:
वादी मुकदमा संतोष कुमार (पुत्र मंगल सिंह, निवासी ग्राम टीकैट पुरा, थाना डाकी, जिला आगरा) द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 13 मार्च 2013 की रात करीब 8:15 बजे की है। वादी के पिता मंगल सिंह अपने ट्यूबवेल पर मौजूद थे।
इसी दौरान आरोपी जयपाल सिंह, सियाराम, अजमेर सिंह (तीनों पुत्र मोहर सिंह) और रामजीत (पुत्र दीनदयाल) हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचे।
आरोपी, मंगल सिंह को खींचकर खेत में ले गए और उन्हें गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल मंगल सिंह को इलाज के लिए आगरा ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई।
पुलिस की विवेचना और आरोप पत्र:
वादी की तहरीर पर थाना डाकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के उपरांत पुलिस ने चारों आरोपियों (जयपाल सिंह, सियाराम, अजमेर सिंह और रामजीत) के विरुद्ध हत्या, तथा जयपाल सिंह, सियाराम और रामजीत के विरुद्ध आयुध अधिनियम के तहत अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया।
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अदालती कार्यवाही और साक्ष्य:
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदर्श चौधरी ने पैरवी की।
घटना को साबित करने के लिए अदालत में कुल 12 गवाह पेश किए गए। इनमें वादी संतोष कुमार, घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह भगवती प्रसाद व महेश चंद, और मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. आर. एस. अतेंद्र शामिल थे।
अदालत का अंतिम आदेश:
अदालत ने गवाहों के बयान, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करने के बाद 4 जुलाई को अपना फैसला पारित किया।
न्यायालय ने चारों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
इसके साथ ही, जयपाल सिंह, सियाराम और रामजीत को आयुध अधिनियम के तहत दो वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
अदालत ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि दोषियों की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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