आगरा 28 अक्टूबर ।
दयालबाग की शोध छात्रा नेहा शर्मा चर्चित हत्याकांड में बचाव पक्ष के द्वारा 8 गवाहों को प्रस्तुत करने संबंधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार गुप्ता एवं बचाव पक्ष की अधिवक्ताओं के बीच काफी लंबी बहस हुई ।
ज्ञातव्य है कि बचाव पक्ष द्वारा अपने समर्थन में आठ गवाहों की सूची बयान हेतु कोर्ट में प्रस्तुत की थी । लेकिन कोर्ट ने मात्र तीन गवाह पेश होने की अनुमति प्रदान की ।
Also Read – असहाय महिला का सहारा बना आगरा का उपभोक्ता आयोग प्रथम

जिसमें शांति स्वरूप, राजेंद्र प्रसाद एवं सिद्धार्थ दास की गवाही हो चुकी है । कोर्ट द्वारा शेष गवाहो की अनुमति न देने पर अभियुक्त पक्ष हाई कोर्ट गया लेकिन हाईकोर्ट ने कोई स्पष्ट आदेश पारित न कर स्थानीय कोर्ट के लिए पुनः सुनवाई करने का आदेश पारित किया।
जिस पर बचाव पक्ष ने अन्य शेष गवाहों को गवाही के लिए कोर्ट में प्रस्तुत करने की कोर्ट में याचना करते हुए बहस की।जिस पर विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार गुप्ता द्वारा विरोध करते हुए लंबी बहस की गई ।
Also Read – आगरा शहर के नामचीन चिकित्सक संगीन आरोपों से हुये उन्मोचित
बचाव पक्ष के गवाह सिद्धार्थ दास की गवाही हो चुकी है लेकिन जिरह अभी शेष है।
कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 6 नवंबर 2024 की तिथि नियत कर दी।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- वारंटी अवधि में खराब मोबाइल ठीक न करने पर उपभोक्ता आयोग का सख्त फैसला, कंपनी और डीलर पर जुर्माना - September 19, 2026
- विद्युत चोरी के मामले में साक्ष्य और गवाहों के अभाव पर अदालत ने 18 वर्ष बाद आरोपी को किया बरी, विभाग व पुलिस की लापरवाही उजागर - September 17, 2026
- केबल पर अवैध रूप से गदर फिल्म दिखाने के आरोपी को 25 वर्ष बाद मिली सजा, अदालत ने सुनाई डेढ़ वर्ष की कैद - September 17, 2026




