भैंस मरनें पर 77,185/- रुपये का चैक सौंप प्रदान की राहत
आगरा 28 अक्टूबर ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार एवं सदस्य डा. अरुण कुमार ने असहाय महिला को उसकी म्मृत भैंस की बीमित राशि के रूप में 77,185/- रुपये का चैक सौंप राहत प्रदान की।
मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती गुड़िया रानी द्वारा अपने अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दायर कर कथन किया कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वादनी ने पांच महिलायों का अष्ट्रावक्र स्वयं सहायता कें नाम से समूह बना कर यूको बैंक से भैंस ख़रीदने के लिये लोन स्वीकृत कराया था । भैंसों के बीमा नेशनल इंश्योरेंस से कराया गया था।
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15 मई 2013 को वादनी की एक भैंस की बीमारी से मृत्यू हो जाने पर उसने बीमा कंपनी को सूचना देते हुए भैंस का पोस्टमार्टम करा बीमित राशि प्राप्ति हेतु क्लेम किया ।
क्लेम नहीँ देने पर वादनी के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा करने पर आयोग अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार एवं सदस्य डा. अरुण कुमार ने बीमा कंपनी से वादनी को भैंस की बीमित राशि एवं मानसिक कष्ट एवं वादव्यय के रूप में 15 हजार दिलाने के आदेश दिये।
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बीमा कंपनी द्वारा उक्त रकम जमा करने पर वादनी को अदालत बुला 77,185/- रुपयें का एकाउंट पेई चैक सौंप उसे राहत प्रदान की गई।
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